What is Shareholders Rights In Hindi




What is Shareholders Rights In Hindi

सभी आम शेयरधारकों के पास जो सबसे आम अधिकार है उनमें शामिल हैं कंपनी के लाभ, आय और परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी का अधिकार, नियंत्रण प्रबंधन और कंपनी प्रबंधन चयन पर प्रभाव का अधिकार और सामान्य बैठक में मतदान का अधिकार.

शेयरधारकों के अधिकार ?

कंपनी के आंशिक मालिकों के रूप में, आम शेयरधारकों को कंपनी के लाभप्रदता profitability में भाग लेने का अधिकार है जब तक वे शेयरों के मालिक हों. लाभ का डिवीजन शेयरधारक के स्वामित्व वाले शेयरों की संख्या पर आधारित होता है. कई बार लंबे समय तक जुड़ कर यह बड़ी राशि बन सकती है. कंपनी अपने लाभ का बंटवारा शेयर होल्डरों में लाभांश या बोनस शेयर के रूप में करती हे.

एक शेयरधारक, जिसे स्टॉकहोल्डर के रूप में भी जाना जाता है, एक व्यक्ति, कंपनी या संस्था है जो कंपनी के स्टॉक के कम से कम एक शेयर का मालिक है, जिसे इक्विटी के रूप में जाना जाता है. क्योंकि शेयरधारक अनिवार्य रूप से कंपनी के मालिक होते हैं, इसलिए वे व्यवसाय की सफलता का लाभ उठाते हैं. ये पुरस्कार बढ़े हुए स्टॉक वैल्यूएशन या लाभांश के रूप में वितरित वित्तीय लाभ के रूप में आते हैं. इसके विपरीत, जब कोई कंपनी पैसा खो देती है, तो शेयर की कीमत हमेशा गिरती है, जिससे शेयरधारकों को पैसे की कमी हो सकती है या उनके पोर्टफोलियो में गिरावट आ सकती है. एक शेयरधारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था है जो किसी कंपनी के स्टॉक में शेयरों का मालिक है. एक कंपनी का शेयरधारक एक शेयर जितना कम रख सकता है. शेयरधारक एक फर्म के मुनाफे पर अवशिष्ट दावेदार के रूप में पूंजीगत लाभ (या हानि) और / या लाभांश भुगतान के अधीन हैं. शेयरधारकों को कुछ अधिकारों का भी आनंद मिलता है जैसे कि निदेशक मंडल के सदस्यों, लाभांश वितरण या विलय को मंजूरी देने के लिए शेयरधारक बैठकों में मतदान करना. दिवालियापन के मामले में, शेयरधारक अपने पूरे निवेश तक खो सकते हैं.

शेयरधारकों के अधिकार-लाभप्रदता में भागीदारी ?

कंपनी के आंशिक मालिकों के रूप में, आम शेयरधारकों को कंपनी के लाभप्रदता profitability में भाग लेने का अधिकार है जब तक वे शेयरों के मालिक हों. लाभ का डिवीजन शेयरधारक के स्वामित्व वाले शेयरों की संख्या पर आधारित होता है. कई बार लंबे समय तक जुड़ कर यह बड़ी राशि बन सकती है. कंपनी अपने लाभ का बंटवारा शेयर होल्डरों में लाभांश या बोनस शेयर के रूप में करती हे.

Right of Dividend लाभांश में अधिकार ?

कंपनी द्वारा उत्पन्न लाभ में हिस्सेदारी के अलावा शेयरधारकों को लाभांश भुगतान के माध्यम से आय वितरण के अधिकार भी हैं. यदि किसी कंपनी के निदेशक मंडल एक निश्चित अवधि में लाभांश घोषित करते हैं, तो आम शेयरधारक इसे प्राप्त करने के अधिकारी हैं. लाभांश की घोषणा वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के के बाद होती है. लाभांश की घोषणा होने के बाद इसका भुगतान 30 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए. यदि कंपनी अंतरिम लाभांश की घोषणा करती है तो उस पर भी शेयरहोल्डर का अधिकार होता है.

Right to Vote वोट देने का अधिकार

आम शेयर होल्डर के अधिकार जानने के समय आप पायेंगे कि शेयरधारकों के लिए सबसे बड़ा अधिकार कंपनी की वार्षिक या सामान्य बैठक (AGM) में वोट डालने की क्षमता है. सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनी के भीतर प्रमुख बदलावों को परिवर्तनों से पहले मतदान किया जाना चाहिए, और आम शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने का अधिकार है.

एक शेयरधारक एक व्यक्ति, कंपनी या संस्था है जो कंपनी के स्टॉक के कम से कम एक शेयर का मालिक है. उन्हें आमतौर पर स्टॉकहोल्डर के रूप में जाना जाता है. शेयरधारक कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं और स्टॉक मूल्यांकन में वृद्धि होने पर वे कंपनी की सफलता का लाभ उठाते हैं. किसी कंपनी में शेयरधारकों की संख्या कंपनी के प्रकार पर आधारित होती है. एक कंपनी में दो प्रकार के शेयरधारक हैं:-

इक्विटी शेयरधारक

वरीयता शेयरधारक

शेयरधारक अधिकार क्या हैं?

मान लीजिए, आप डिज़्नी में शेयर खरीदते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप डिज़्नीलैंड की मुफ्त यात्रा करेंगे? इस काल्पनिक उदाहरण की अत्यधिक संभावना नहीं है लेकिन यह सवाल उठा सकता है कि एक शेयरधारक के पास क्या अधिकार और विशेषाधिकार हैं? कई शेयरधारक अपने अधिकारों से अनजान होते हैं जो कभी-कभी संगठन द्वारा उनके शोषण का कारण बनते हैं. इसलिए, किसी भी अनिश्चितता से बचने के लिए एक शेयरधारक को अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है. शेयरधारकों को इस तथ्य से भी अवगत होना चाहिए कि प्रतिभूतियों के तीन मुख्य वर्गों के लिए एक पदानुक्रमित संरचना में अधिकार दिए गए हैं: बांड, पसंदीदा स्टॉक और सामान्य स्टॉक.

एक शेयरधारक के अधिकार

कंपनी अधिनियम 2013 में उल्लिखित कंपनी में एक शेयरधारक के विभिन्न अधिकार हैं. ऐसे अधिकार नीचे वर्णित हैं:

1. निदेशकों की नियुक्ति

निदेशक की नियुक्ति में शेयरधारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. शेयरधारक इस उद्देश्य के लिए एक सामान्य प्रस्ताव पारित करते हैं. इसके अलावा, शेयरधारक विभिन्न प्रकार के निदेशकों की नियुक्ति कर सकते हैं जिनमें शामिल हैं:

एक आधिकारिक निदेशक जिसे अगली आम सभा की बैठक के आयोजन तक पद संभालने की जिम्मेदारी मिलेगी.

एक वैकल्पिक निदेशक जो तीन महीने तक वैकल्पिक निदेशक की भूमिका निभाएगा.

निदेशक की नियुक्ति सामान्य बैठक में नियुक्त निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति होने पर की जाती है.

एक नामांकित निदेशक.

इसके अलावा, शेयरधारक किसी भी प्रस्ताव को भी चुनौती दे सकते हैं जो आम सभा की बैठक में निदेशक की नियुक्ति के लिए पारित किया जाता है.

2. निदेशकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

शेयरधारकों को किसी भी धोखाधड़ी या दिवालिया होने की स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 में उल्लिखित नियमों के तहत कंपनी के निदेशकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है. ये नियम इस प्रकार हैं:

यदि निदेशक ने किसी भी तरह से कोई कार्य किया है जो कंपनी के पूर्वाग्रही मामलों के खिलाफ है.

यदि निदेशक ने कोई ऐसा कार्य किया है जो देश के कानून या संविधान के विरुद्ध है.

कोई भी धोखाधड़ी निदेशक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी के साथ की जाती है.

यदि कंपनी की संपत्ति को निदेशक द्वारा एक कम मूल्य वाली दर पर स्थानांतरित किया जाता है.

जब कंपनी के फंड का डायवर्जन होता है.

यदि कोई कार्रवाई निर्देशक द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है.

3. कंपनी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

शेयरधारकों को कंपनी के लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार है. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी का पहला लेखा परीक्षक BoD द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन आगे की नियुक्तियां कंपनी की वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की सिफारिश के साथ शेयरधारकों द्वारा की जाती हैं. आम तौर पर, एक लेखा परीक्षक की कार्य अवधि 5 वर्ष होती है. हालाँकि, वार्षिक आम बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके इसकी पुष्टि की जा सकती है लेकिन इस मामले में, शेयरधारकों की मंजूरी फिर से आवश्यक है.

4. मतदान का अधिकार

वोटिंग शेयरधारकों का एक और अधिकार है. वे कंपनी की वार्षिक आम सभा की बैठक में मतदान कर सकते हैं. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार भारत में प्रत्येक कंपनी के लिए वर्ष में एक बार एक आम बैठक आयोजित करना आवश्यक है. कंपनी इस बैठक को कहीं भी, यानी प्रधान कार्यालय या कंपनी की पसंद के किसी अन्य स्थान पर बुला सकती है. इस बैठक में कई अनिवार्य एजेंडे पर चर्चा की जाती है जैसे कि वित्तीय विवरणों को अपनाना, निदेशकों और लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या अनुसमर्थन, आदि. लेकिन ऐसा कोई भी संकल्प या निर्णय शेयरधारकों को शामिल किए बिना नहीं लिया जा सकता है. शेयरधारक किसी भी निर्णय के पक्ष या विपक्ष में अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं. एक शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को भी नियुक्त कर सकता है यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है. हालांकि, मतदान के मामले में प्रॉक्सी को बैठक के कोरम में भाग लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में बताई गई प्रक्रिया का पालन करके इसकी अनुमति है.

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कई प्रकार के मतदान होते हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

हाथ दिखाकर मतदान

बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास एक वोट होता है. अतः इस प्रकार के मतदान में शेयरधारक व्यक्ति को या अपनी पसंद के निर्णय को केवल हाथ दिखाकर ही वोट दे सकते हैं.

मतदान द्वारा मतदान

इस प्रकार के मतदान में, शेयरधारकों को अपना वोट देने के लिए एक पोल प्रदान किया जाता है.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

बड़ी संख्या में शेयरधारकों वाली कंपनी के लिए शारीरिक रूप से मतदान करना आसान काम नहीं है. इसलिए, 1000 से अधिक शेयरधारकों वाली प्रत्येक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन

वोटिंग या वोटिंग की सुविधा का विकल्प चुनती है.

पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान

कोई कंपनी डाक मतपत्र के माध्यम से भी कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है.

5. स्वामित्व हस्तांतरण का अधिकार

यह अधिकार शेयरधारकों को कंपनी की अनुमति के बिना किसी एक्सचेंज पर अपने स्टॉक का व्यापार (खरीद और बिक्री) करने की अनुमति देता है. इसका मतलब यह है कि एक शेयरधारक जब भी आवश्यक हो, शेयर बाजार में अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है. यह शेयरों को अत्यधिक तरल बनाता है. यह प्रमुख कारक उन्हें अचल संपत्ति में निवेश से अलग बनाता है. उदाहरण के लिए, किसी संपत्ति को नकदी में बदलने में बहुत समय लग सकता है जबकि शेयरों के मामले में यह बहुत आसान है. यह तरलता निवेशकों को अपना पैसा तुरंत अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने की अनुमति देती है.

6. लाभांश की पात्रता

शेयरधारकों को कंपनी के लाभ के लिए दावा करने का अधिकार है कि कंपनी कंपनी की संपत्ति के साथ लाभांश के रूप में भुगतान करती है. कंपनी या तो लाभ को प्रतिधारित आय के रूप में रख सकती है या इसे लाभांश के रूप में वितरित कर सकती है. जब भी लाभांश वितरित किया जाता है, तो कंपनी किसी भी शेयरधारक को उसके शेयर का लाभांश प्राप्त करने से नहीं हटा सकती है. हालांकि, शेयरधारकों को उस प्रतिशत के निर्णय को बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए (बीओडी यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है).

7. आम बैठक बुलाने का अधिकार

इस अधिकार के अनुसार, शेयरधारक एक आम बैठक बुला सकते हैं. वे कंपनी के निदेशक को एक असाधारण बैठक बुलाने का आदेश दे सकते हैं. इसके अलावा, शेयरधारक ऐसी किसी भी बैठक के संचालन के लिए कंपनी लॉ बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं यदि यह वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं किया जाता है.

8. रजिस्टरों और पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार

शेयरधारकों को यह अधिकार है कि वे जब चाहें कंपनी की खाता बहियों और रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकते हैं. साथ ही किसी प्रकार की गड़बड़ी या गड़बड़ी मिलने पर वे इसकी जानकारी ले सकते हैं.

9. वित्तीय विवरण की प्रतियां मांगने का अधिकार

यह शेयरधारकों का अधिकार है कि वे जब चाहें कंपनी के वित्तीय विवरणों की प्रतियां मांग सकते हैं. साथ ही, कंपनी की यह जिम्मेदारी है कि वह वित्तीय विवरणों की एक प्रति शेयरधारकों को तिमाही या वार्षिक रूप से भेजे.

10. कंपनी का समापन

यदि कोई कंपनी बंद होने जा रही है, तो शेयरधारकों को इसके बारे में पूर्व सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और कंपनी किसी भी शेयरधारक को संपत्ति के वितरण (यदि शेष हो) से बाहर नहीं कर सकती है. लेकिन यहां एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कंपनी के समापन या दिवालिया होने की स्थिति में संपत्ति को पदानुक्रमित संरचना के अनुसार वितरित किया जाता है. इस संरचना के अनुसार, लेनदारों को सबसे पहले अपने बकाया ऋणों का भुगतान किया जाता है, फिर बांडधारकों को उनकी वापसी मिलती है, जिसके बाद वरीयता वाले शेयरधारक होते हैं, और अंत में, आम शेयरधारकों को उनकी संपत्ति का हिस्सा मिलता है.

शेयरधारक के कुछ अन्य अधिकार -

एक शेयरधारक के कुछ अतिरिक्त अधिकार होते हैं जो इस प्रकार हैं:-

अगर उन्हें कंपनी या उसके वित्तीय विवरणों में कोई दिवाला पाया जाता है तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है.

जब भी कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी में परिवर्तित होने जा रही हो तो पूर्व सूचना प्राप्त करना एक शेयरधारक का अधिकार है और यह शेयरधारकों की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है. अधिग्रहण और विलय के समय समान अनुमोदन की आवश्यकता होती है.

लेखा परीक्षकों और निदेशकों सहित सभी नियुक्तियां कंपनी की आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी से की जाती हैं.

निगम से संबंधित शासन प्रणाली ?

ऊपर दिए गए अधिकारों के अलावा, शेयरधारकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की कंपनियों की नीतियों पर भी नज़र रखना आवश्यक है जिसमें वे निवेश कर रहे हैं. ये नीतियां किसी कंपनी के अपने शेयरधारकों के प्रति व्यवहार और कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को प्रदान की जाने वाली जानकारी को भी निर्धारित करती हैं. कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियां कंपनी से कंपनी में भिन्न हो सकती हैं.

शेयरधारक अधिकार योजना ?

यह योजना एक विशिष्ट निगम में शेयरधारकों के अधिकारों का वर्णन करती है. इन योजनाओं से बीओडी को शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलती है, जब कोई बाहरी व्यक्ति कंपनी का अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहा हो. शेयरधारक अधिकार योजना की कार्यप्रणाली को एक उदाहरण से समझा जा सकता है. मान लीजिए, A की टेक्सटाइल कंपनी ने नोटिस किया कि उसके प्रतियोगी, B की टेक्सटाइल कंपनी ने उसके 25% से अधिक शेयर खरीदे हैं. फिर, शेयरधारक अधिकार योजनाएं यह निर्धारित कर सकती हैं कि मौजूदा शेयरधारक छूट पर शेयर खरीद सकते हैं.

शेयरधारकों के अधिकार -

एक निगम के चार्टर और उपनियमों के अनुसार, शेयरधारकों को पारंपरिक रूप से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:-

कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार

अपने निदेशकों और/या अधिकारियों के कुकर्मों के लिए निगम पर मुकदमा करने की शक्ति

प्रमुख कॉर्पोरेट मामलों पर वोट देने का अधिकार, जैसे कि बोर्ड के निदेशकों का नामकरण और संभावित विलय को हरी झंडी देना है या नहीं

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार

वार्षिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार, व्यक्तिगत रूप से या सम्मेलन कॉल के माध्यम से

महत्वपूर्ण मामलों पर प्रॉक्सी द्वारा मतदान करने का अधिकार, या तो मेल-इन मतपत्रों या ऑनलाइन मतदान प्लेटफार्मों के माध्यम से, यदि वे व्यक्तिगत रूप से मतदान बैठकों में भाग लेने में असमर्थ हैं

यदि कोई कंपनी अपनी संपत्ति का परिसमापन करती है तो आय के आनुपातिक आवंटन का दावा करने का अधिकार

आईआरएस और शेयरधारक

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप एक शेयरधारक हैं, तो आपके द्वारा किए गए किसी भी लाभ को आपके व्यक्तिगत कर रिटर्न पर आय (या हानि) के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए. आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के अनुसार, "एस निगमों के शेयरधारक अपने व्यक्तिगत कर रिटर्न पर आय और हानि के प्रवाह की रिपोर्ट करते हैं और उनकी व्यक्तिगत आयकर दरों पर कर का आकलन किया जाता है. यह एस निगमों को दोहरे कराधान से बचने की अनुमति देता है. कॉर्पोरेट आय. एस निगम कुछ अंतर्निहित लाभ और इकाई स्तर पर निष्क्रिय आय पर कर के लिए जिम्मेदार हैं."

सामान्य बनाम पसंदीदा शेयरधारक

कई कंपनियां दो प्रकार के स्टॉक जारी करती हैं: सामान्य और पसंदीदा. अधिकांश शेयरधारक सामान्य स्टॉकहोल्डर होते हैं, मुख्यतः क्योंकि सामान्य स्टॉक पसंदीदा स्टॉक की तुलना में सस्ता और अधिक प्रचुर मात्रा में होता है. जबकि आम स्टॉकहोल्डर वोटिंग अधिकारों का आनंद लेते हैं, पसंदीदा स्टॉकहोल्डर्स को आम तौर पर उनकी पसंदीदा स्थिति के कारण कोई वोटिंग अधिकार नहीं होता है, जो उन्हें आम स्टॉकहोल्डर्स को भुगतान करने से पहले लाभांश में पहली दरार देता है. इसके अलावा, पसंदीदा शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश आम तौर पर आम शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं.

2 प्रकार के शेयरधारक क्या हैं?

एक बहुसंख्यक शेयरधारक जो कंपनी के बकाया शेयरों के 50% से अधिक का मालिक है और उसे नियंत्रित करता है. इस प्रकार के शेयरधारक अक्सर कंपनी के संस्थापक या उनके वंशज होते हैं. अल्पसंख्यक शेयरधारकों के पास कंपनी के शेयर का 50% से कम हिस्सा है, यहां तक कि एक शेयर जितना कम.

कुछ प्रमुख शेयरधारक अधिकार क्या हैं?

शेयरधारकों को कंपनी के बहीखातों और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है, इसके निदेशकों और/या अधिकारियों के कुकर्मों के लिए निगम पर मुकदमा करने की शक्ति, और बोर्ड निदेशकों के नामकरण जैसे महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट मामलों पर वोट देने का अधिकार है. इसके अलावा, उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि संभावित विलय को हरी झंडी दी जाए या नहीं, लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, वार्षिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार, प्रॉक्सी द्वारा महत्वपूर्ण मामलों पर वोट देने का अधिकार, और आय के आनुपातिक आवंटन का दावा करने का अधिकार. अगर कोई कंपनी अपनी संपत्ति का परिसमापन करती है.

पसंदीदा और आम शेयरधारकों के बीच अंतर क्या है?

पसंदीदा और आम शेयरधारकों के बीच मुख्य अंतर यह है कि पूर्व के पास कोई मतदान अधिकार नहीं है जबकि बाद वाले के पास है. हालांकि, पसंदीदा शेयरधारकों की कंपनी की आय पर प्राथमिकता होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें आम शेयरधारकों से पहले लाभांश का भुगतान किया जाता है. आम शेयरधारक कंपनी की संपत्ति के संबंध में अंतिम पंक्ति में हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें लेनदारों, बांडधारकों और पसंदीदा शेयरधारकों के बाद भुगतान किया जाएगा.

एक शेयरधारक क्या है?

एक शेयरधारक एक व्यक्ति या संस्था हो सकता है - जैसे कि एक कंपनी या संगठन - जो किसी विशेष कंपनी में स्टॉक का मालिक है. यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपको पहले से ही एक शेयरधारक माना जाता है, या जिसे स्टॉकहोल्डर भी कहा जाता है. शेयरधारकों, एक कंपनी के हिस्से के मालिकों के रूप में, कंपनी के मामलों के संबंध में कुछ मामलों में वोट देने का अधिकार भी है और जब कंपनी वित्तीय रूप से अच्छा कर रही है तो लाभांश भुगतान प्राप्त कर सकते हैं. "एक शेयरधारक वह होता है जिसके पास कंपनी में स्टॉक का हिस्सा होता है. जब तक उसके पास वह स्वामित्व होता है, तब तक शेयरधारक के पास निगम के निगमन और उपनियमों के लेखों के माध्यम से कानून द्वारा उसे दिए गए कुछ अधिकार और दायित्व होते हैं," बताते हैं. जेना लोफ्टन, जिन्होंने वित्त में एमबीए किया है और StockHitter.com के संस्थापक हैं. "एक शेयरधारक के कई अधिकार हैं, और इसमें शेयरधारकों की बैठकों में भाग लेने और प्रॉक्सी चुनावों में मतदान करने का अधिकार शामिल है. एक शेयरधारक को कॉर्पोरेट रिकॉर्ड देखने, निगम के परिसर का निरीक्षण करने, स्टॉकहोल्डर बैठकों की सूचना प्राप्त करने और लाभांश का भुगतान करने का भी अधिकार है. ."

यह समझना कि शेयरधारक कैसे काम करते हैं

शेयरधारक अपने निवेश के हिस्से के रूप में कंपनियों को अग्रिम धन उपलब्ध कराकर काम करते हैं. आप सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में निवेश करके शेयरधारक बन सकते हैं. पूंजी प्रदान करने के बदले, शेयरधारकों को वोट देने और कंपनी के बारे में निर्णय लेने के कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं. जबकि शेयरधारक बनने के लिए निजी कंपनियों में निवेश करना संभव है, यह प्रक्रिया अलग है क्योंकि इसमें शेयर बाजार के बजाय सीधे कंपनी के साथ काम करना शामिल है. एक कंपनी पहले से ही सार्वजनिक हो सकती है और शेयर बाजार में कारोबार कर सकती है, या एक कंपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के साथ निजी से सार्वजनिक हो सकती है. आरंभ करने के लिए, व्यक्ति कंपनी के स्टॉक में अपने ब्रोकरेज खाते और ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से कंपनी के टिकर प्रतीक का उपयोग करके निवेश कर सकते हैं, जिसे आप एक खोज उपकरण का उपयोग करके पा सकते हैं. शेयरधारकों को कुछ मामलों पर अद्यतन रखने के लिए कंपनियों को प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के साथ रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए. उदाहरण के लिए, शेयरधारकों के साथ वित्तीय जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट और त्रैमासिक रिपोर्ट दायर की जाती है.

विलय या अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अतिरिक्त खुलासे भी हो सकते हैं जो किसी कंपनी के साथ-साथ प्रॉक्सी स्टेटमेंट को भी प्रभावित करते हैं. प्रॉक्सी स्टेटमेंट शेयरधारक वोटिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कंपनी के बारे में जानकारी साझा करते हैं. आप एसईसी की एडगर वेबसाइट पर इनमें से कई दस्तावेजों की समीक्षा कर सकते हैं. "शेयरधारकों के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक उनकी मतदान शक्ति है क्योंकि यह उन्हें प्रबंधन संरचना को प्रभावित करने की अनुमति देता है. शेयरधारक निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं जो कंपनी का प्रबंधन करते हैं और कंपनी के सीईओ को नियुक्त करते हैं, डेविड क्लार्क, वकील और पार्टनर द क्लार्क लॉ बताते हैं. कार्यालय. "कंपनी के उनके स्वामित्व को कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है, उन्हें जनता को पेश किए जाने से पहले उन्हें पूर्व-अधिकार या कंपनी के शेयरों को खरीदने का अधिकार दिया जाता है." शेयरधारकों के पास अवशिष्ट अधिकार होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कंपनी के लाभ के एक हिस्से के हकदार हैं, भले ही कंपनी कम हो. एसईसी का कहना है कि शेयरों के माध्यम से उनके स्वामित्व के प्रतिशत के आधार पर, शेष लाभ शेयरधारकों को आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना चाहिए. "शेयरधारक वास्तव में निगम का प्रबंधन नहीं करते हैं. हालांकि, कानून उन्हें यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है कि कंपनी उनकी मतदान शक्तियों, लाभांश घोषित करने की शक्ति और कंपनी के वित्तीय विवरणों की स्वीकृति के माध्यम से अच्छी तरह से प्रबंधित है," क्लार्क कहते हैं. "दिवालियापन के मामले में, कंपनी के संचालन को बंद करने के लिए स्वैच्छिक परिसमापन के लिए एक प्रस्ताव पारित करने की उनकी जिम्मेदारी है."