EWS Full Form in Hindi




EWS Full Form in Hindi - EWS की पूरी जानकारी?

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EWS Full form in Hindi

EWS की फुल फॉर्म “Economically Weaker Section” होती है, EWS का हिंदी में मतलब “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” होता है. EWS सरकार द्वारा निर्धारित की गयी एक Category है. जो कि हमारे देश मे Poverty Line से नीचें रहने वाले लोगो को Define करती है। जिन लोगो की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होती है उन्हें सरकार EWS Category में रखा जाता है. इस Category वाले लोगों को Government द्वारा संचालित विभिन्न Scheme का लाभ दिया जाता है. आइये अब इसके बारे में अन्य सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं।

जैसा की हम जानते है, EWS एक ऐसा शब्द जिसे उन भारतीय नागरिकों व उनके परिवारों को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते है. यह Certificate एक पहचान होता है, उन परिवारों के लिए जिनकी आय बहुत कम होती है, यानि वो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते है. ये लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते है परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर होते है. सार्वजनिक निति Domain में ये Word भारत के संबिधान के प्रस्तावना के सन्दर्भ में सराहना होगा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीति रूप से हम सभी के लिए अच्छी होती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले लोग Online अपना apply कैसे करें आइये जानते है. जो लोग EWS Sections या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन है, और जिनकी आय सालाना 1 लाख से कम है वे लोग EWS सेक्शन के लिए apply कर सकते है.Government mandate के अनुसार, सभी School’s में EWS Category के लिए 25% Seats Reserve होती है छात्रों का अंतिम चयन डिजीटल लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है. लेकिन सबसे पहले आप को यह Certificate बनवा लेना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकगे, इसके लिए आप को सबसे पहले EWS की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाना होगा उसके बाद आप apply कर सकते है, और अपना Certificate बनवा सकते है। तो सोचिये मत अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है और आप की आमदनी 1 लाख सालाना से कम है तो आज ही अपना EWS Certificate बनवा ले तभी आप को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, आज इस Certificate को बनवाकर लोग Government की कई योजना में लाभ ले रहे है।

What is EWS in Hindi

EWS का अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है. भारत में, EWS उन लोगों का उपश्रेणी है, जो सामान्य श्रेणी के हैं और जिनकी वार्षिक आय रु। से कम है। 8 लाख और एससी, एसटी, ओबीसी जैसे किसी अन्य आरक्षित वर्ग से संबंधित नहीं हैं. एक उम्मीदवार जिसकी परिवार की आय निर्धारित सीमा (8 लाख) से अधिक है, को सामान्य वर्ग से उम्मीदवार माना जाएगा, लेकिन EWS श्रेणी से नहीं।

EWS की परिभाषा सरकार द्वारा दी गई है. भारत का, और यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) से अलग है. EBC और मोस्ट इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास (MEBC) की परिभाषा अलग-अलग राज्यों और संस्थानों में अलग-अलग है. केंद्र सरकार ने हाल ही में जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण कोटा पेश किया है।

EWS कोटा के लिए पात्रता

आप EWS आरक्षण के लिए पात्र हैं, यदि

  • यदि आपकी कृषि भूमि 5 एकड़ से कम है

  • यदि आपका आवासीय फ्लैट का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट से कम है।

  • यदि आपके आवासीय भूखंड का क्षेत्रफल 100/200 वर्ग गज से कम है

  • यदि आपकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम है।

इसलिए, EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पात्रता एक एकल कारक पर आधारित नहीं है. यह आपकी वार्षिक आय, आयोजित संपत्ति, आवासीय फ्लैट आदि पर विचार कर सकता है. आय सीमा केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले कॉलेजों और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली नौकरियों में प्रवेश के लिए निर्धारित की जाती है. एक राज्य सरकार EWS श्रेणी के तहत आरक्षण के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाले कॉलेजों और राज्य सरकार की नौकरियों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अलग आय सीमा निर्धारित कर सकती है।

EWS Category में बच्चों का प्रवेश निजी स्कूल में करवाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है. कि आपकी वार्षिक आय1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, अगर आपकी सालाना आय 1 लाख से ज्यादा है तो आप EWS Category के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. अगर आपकी सालाना आय 1 लाख रुपये से कम हैं और आप EWS Category के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको इसके लिए EWS का फॉर्म भरना होगा, इस फॉर्म को भरने के बाद आपके Area के तहसीलदार तथा राजस्व अधिकारी द्वारा आपके घर के Survey तथा सम्पूर्ण जाँच किये जाने के बाद ही आपको EWS का प्रमाणपत्र दिया जाता है. एक बार जब आपको ये प्रमाणपत्र मिल जाता है. तब आप किसी भी बड़े निजी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने में सरकार द्वारा आर्थिक मदद पा सकते हैं. जिसके कारण आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है।

EWS के रूप में यह वर्गीकरण अन्य श्रेणियों जैसे "वंचित वर्गों" से अलग है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों से संबंधित हैं. जिनके सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या लिंग के कारण नुकसान हो सकता है. ऐसे अन्य कारक, हालाँकि, EWS की परिभाषा में "गरीबी रेखा से नीचे" (बीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किए गए लोग शामिल हो सकते हैं।

भारत में EWS के लिए कोई सुसंगत एकल / अद्वितीय परिभाषा नहीं है. यह सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए अलग तरह से परिभाषित किया गया है. इसके अलावा, राज्य और केंद्र (संघ / संघीय) सरकारें EWS स्थिति पर निर्णय लेने के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित कर सकती हैं. सरकारें समय-समय पर समीक्षा करती हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आय सीमा स्तरों को फिर से प्रासंगिक और समकालीन बनाए रखने के लिए इसे ठीक करती हैं।

आमतौर पर EWS की स्थिति की पुष्टि राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किए गए आय प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है. जो तहसीलदार (तालुक कार्यालय प्रभारी), बीपीएल राशन कार्ड या अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (गरीबों में सबसे गरीबों को जारी किया गया राशन कार्ड) के रैंक से नीचे नहीं है, या संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्ड. कुछ स्थानों पर EWS प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कानूनी हलफनामा लिया जाता है. शिक्षा या आवास के तहत लाभ प्रदान करते समय EWS की कसौटी को विकसित किया गया है।