OBC Full Form in Hindi




OBC Full Form in Hindi - OBC की पूरी जानकारी?

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OBC Full Form in Hindi

OBC की फुल फॉर्म “Other Backword Class” होती है, OBC को हिंदी में “अन्य पिछड़ा वर्ग” कहते है. OBC एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, इसे Other Backword Class भी कहा जाता है, आज के समय में हमारे देश की बहुत सी जातियाँ इसमें आती है. आइये अब इसके बारे में अन्य सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं।

जैसा की हमने ऊपर भी बताया है, भारत में सभी जातियों को अलग-अलग वर्गो में रखा गया है. दोस्तों इनमें से एक वर्ग OBC है, सरकार ने भारत की जातियों को उनके सामजिक और आर्थिक आधार पर बाटा गया है जिसमे कई वर्ग है जिसमे Sc(Scheduled Caste), St(Scheduled Tribe), OBC(Other Backward Class) प्रमुख है, जिसमे अलग-अलग वर्गो को सामजिक आधार पर सरकारी योजनाओं में छुट दी जाती है. इन वर्गो का लाभ उठा कर इन वर्गो के लोग सरकारी नौकरी भी पाते है।

OBC का पूर्ण रूप अन्य पिछड़ी जाति है, यह संक्षिप्त नाम आमतौर पर नौकरी की अधिसूचना के साथ-साथ प्रवेश संभावनाओं में भी दिखाई देता है. OBC उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं और आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं. आरक्षण आमतौर पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत आदि में दिए जाते हैं. ये उम्मीदवार सरकारी भर्ती के अधिकांश वर्षों में 3 वर्ष की छूट प्रदान करते हैं।

अगर हम बात करे OBC की तो हम आपको बताना चाहेंगे की इसकी जड़ें भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 340 में है, जहां इसे पिछड़ा वर्ग के नाम से भी added किया गया हैं. आज के समय में हमारे भारत देश में OBC की Population लगभग 42% है जबकी Reservation 27% लोगो को ही दिया गया हैं. वर्ष 1980 मे मंडल आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक OBC का देश की जनसंख्या में 52% भागेदारी है, और सन 2006 में राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण में पाया गया की यह आंकडा घट कर 41% तक आ गया. भारत के संविधान में OBC को सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र मे पिछडे वर्ग के‌ रुप में उल्लिखित किया गया है. OBC को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाता है।

भारतीय संविधान में, OBC को "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग" के रूप में वर्णित किया गया है, और भारत सरकार को उनके सामाजिक और शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है - उदाहरण के लिए, OBC सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण के हकदार हैं।