HC Full Form in Hindi, What is HC in Hindi, HC Full Form, HC Kya Hai, HC का Full Form क्या हैं, HC का फुल फॉर्म क्या है, Full Form of HC in Hindi, What is HC, HC किसे कहते है, HC का फुल फॉर्म इन हिंदी, HC का पूरा नाम और हिंदी में क्या अर्थ होता है, HC की शुरुआत कैसे हुई, दोस्तों क्या आपको पता है, HC की फुल फॉर्म क्या है, अगर आपका उत्तर नहीं है, तो आपको उदास होने की कोई जरुरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस पोस्ट में आपको HC की पूरी जानकारी हिंदी भाषा में देने जा रहे है. तो फ्रेंड्स HC फुल फॉर्म इन हिंदी में और इसका पूरा इतिहास जानने के लिए आप इस पोस्ट को लास्ट तक पढ़े।
HC की फुल फॉर्म “High Courts” होती है, HC की फुल फॉर्म का हिंदी में अर्थ “उच्च न्यायालय” है. भारत के संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 214-231 भारत में उच्च न्यायालयों के प्रावधानों से संबंधित है. वर्तमान में, हमारे पास देश में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें 3 सामान्य उच्च न्यायालय शामिल हैं. अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है. हालाँकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की भी एक प्रक्रिया है. चलिए अब आगे बढ़ते है और आपको इसके बारे में थोडा और विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाते है।
भारतीय संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 214-231 भारत में उच्च न्यायालयों के प्रावधानों से संबंधित है. यह अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग उच्च न्यायालय प्रदान करता है लेकिन 7 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए न्यायालय हो सकता है. वर्तमान में, हमारे पास देश में 21 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें 3 सामान्य उच्च न्यायालय शामिल हैं।
प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई न्यायाधीश होते हैं. जो समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं. अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है और कहता है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथ के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद सील किया जाएगा।
किसी राज्य का उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, और राज्य के अन्य सभी न्यायालय उसके अधीन काम करते हैं. आम तौर पर हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है लेकिन संविधान के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए केवल एक उच्च न्यायालय हो सकता है. पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ में एक उच्च न्यायालय है. इसी तरह गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में कार्य करता है।
हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित की जाती है. न्यायाधीशों की नियुक्ति: एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है. अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को निम्नलिखित प्रमुखों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है -
मूल क्षेत्राधिकार - इसका अर्थ है कि आवेदक सीधे उच्च न्यायालय में जा सकता है और अपील के माध्यम से नहीं, इस शक्ति का उपयोग निम्नलिखित मामलों में किया जाता है. संसद और राज्य विधान सभा के सदस्यों से संबंधित विवाद, विवाह, कानून, वसीयत तलाक, अदालत की अवमानना आदि से संबंधित. मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन (सर्वोच्च न्यायालय के पास भी यह शक्ति है) मामलों को अन्य अदालत से स्वयं में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसमें कानून का प्रश्न शामिल होता है।
रिट क्षेत्राधिकार - अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के पास उन क्षेत्रों के संबंध में शक्ति होगी जिनके संबंध में वह किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, किसी भी सरकार, उन क्षेत्रों के निर्देशों, आदेशों या रिटों के भीतर।
Appellate Jurisdiction - यह कहा जाता है कि उच्च न्यायालय अपील की प्राथमिक अदालत है यानी इसके अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले के खिलाफ अपील को सुनने का अधिकार उसके प्रदेशों के भीतर है। इस शक्ति को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-दीवानी क्षेत्राधिकार और आपराधिक क्षेत्राधिकार, सिविल मामलों में इसके अधिकार क्षेत्र में जिला अदालतों, अतिरिक्त जिला अदालतों और अन्य अधीनस्थ अदालतों के आदेश और निर्णय शामिल हैं. आपराधिक मामलों में इसके अधिकार क्षेत्र में सत्र अदालतों और अतिरिक्त सत्र अदालत से संबंधित निर्णय शामिल हैं। इन मामलों में 7 साल से अधिक की कैद शामिल होनी चाहिए, फांसी से पहले सेशन कोर्ट द्वारा दी गई किसी भी मौत की सजा की पुष्टि।